Lockdown 4.O Guidelines
देशभर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4.o के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है गृह मंत्रालय के ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है की हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती से लॉक डाउन का पालन किया जायेगा और घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी मंजूरी नही दी गयी है गृह मंत्रालय के अनुसार रेड , ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन का निर्धारण अब राज्य सरकार को करना होगा निर्धारण करने में स्वास्थ मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन लिया जायेगा रेड ,ऑरेंज कन्टें न्मेंट जोन को लेकर फैंसले जिला स्तर पर भी किये जा सकेगे इन जोन में सिर्फ जरुरी सुविधाए ही चालू रहेगी यह सख्ती के साथ लॉक डाउन का पालन कराया जायेग | लॉक डाउन 4.0 में एक बड़ी घोषणा की गयी है नाईट कर्फ्यू को लेकर जिसमे शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक किसी भी तरह की मूवमेंट पर पूरी तरह रोक रहेगी और धारा का सख्ती के साथ पालन कराया जायेगा
कौन कौन सी सुविधाए बंद रहेगी
- स्कूल कॉलेज और सभी एजुकेशन इंस्टिट्यूट बंद रहेगे
- मेट्रो सेवा बंद रहेगी
- सभी घरेलु और इंटरनेशनल हवाई यात्राये बंद रहेगी , सिर्फ मेडिकल से जुडी ,और सुरक्षा से जुडी उड़ाने खुली रहेगी
- होटल बंद रहेगे , बस अड्डे बंद रहेगे, रेल सेवा बंद , रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे (खाना पैक करवा के ले जा सकते है )
- मॉल बंद रहेगे
- किसी भी तरह की सोशल , पॉलिटिकल , धार्मिक ,या अन्य कोई गैदरिंग बंद रहेगी
- जिम और पार्क बंद रहेगे
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेगे
कुछ सुविधाए जो पाबंदियो के साथ चालू रहेगी
- राज्यों के भीतर बस सेवा , केंद्र की और से जारी गाइड लाइन्स के साथ
- दो राज्यों के बीच बस सेवा : बशर्ते दोनों राज्य इस पर सहमत हो
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे , लेकिन जो भी मूवमेंट होगी , वो दर्शको से बिना होगी
कुछ दिशानिर्देश लोगो के लिए भी दिए गये
- 65 साल से उपर के लोग घर में ही रहे
- 10 साल से कम के बच्चे घर में ही रहे
- गर्भबती महिलाये घर से न निकले
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